प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन

प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता


फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार मनोरंजन उद्योग का विकास कर रही है। इसके अंतर्गत थीम पार्क और सेल्फी प्वाइंट बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोष्ठी और सेमीनार आयोजित किये जायेंगे। देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के फेम टूअर्स आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित की गई फिल्मों और पर्यटन स्थल को पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।


वित्तीय प्रोत्साहन


राज्य सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण के लिये प्रदेश में फिल्मों के अधिक से अधिक फिल्मांकन पर अनुदान के पात्रता मापदंड निर्धारित किये हैं। पहली फिल्म की शूटिंग के लिये अनुदान एक करोड़ रूपये तक अथवा फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी है। इसी तरह, दूसरी फिल्म के लिये 1 करोड़ 25 लाख रूपये तक या फिल्म की कुल लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा। इसके अलावा, तीसरी और आगे की फिल्मों के लिये 1 करोड़ 50 लाख रूपये तक या फिल्मों की लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, देय होगा। इसके लिये फिल्म के संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50 प्रतिशत शूटिंग दिवस मध्यप्रदेश में होना जरूरी होगा। फिल्म पर्यटन नीति में प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग दिवस वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्यप्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी फिल्म को प्रोत्साहित करने वाली प्रत्येक श्रेणी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं आगामी फिल्म) में 50 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसका निर्णय फिल्म फेसेलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा। प्रदेश पर आधारित कहानी/स्क्रिप्ट पर फिल्मांकन एवं फिल्म की परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या 5 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, पर विशेष अनुदान दिया जायेगा। अनुदान का निर्णय फिल्म फेसेलिटेशन सेल द्वारा लिया जायेगा। यदि फिल्म निर्माण में मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों को काम के अवसर दे रहे है, तो तीन स्तर पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर पर अधिकतम 25 लाख रूपये दिये जायेंगे। इसी तरह, 5 द्वितीय स्तर पर कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कैरेक्टर के कलाकारों के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये अथवा दोनों श्रेणियों के लिये कलाकारों के वास्तविक भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, दी जायेगी।


फिल्म सिटी


प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने का भी प्रयास करेगी, ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिये पूर्ण बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी/शहरों/फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आंकलन करने के लिये राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा तथा क्रियान्वयन के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।


राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिये पर्यटन नीति 2016 (संशोधित 2019) के अनुसार भूमि भी प्रदान करेगी और सक्रिय बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग भी देगी।


इस तरह अब मध्यप्रदेश फिल्म जगत और कलाकारों का गंतव्य बनेगा। इसमें उन्हें हर सुविधा मिलेगी। साथ ही, आर्थिक मदद भी।